कोई भी व्यक्ति सालभर कमाता है और सरकार उस पर टैक्स ले लेती है तो उसे काफी दुख होता है. वैसे हर व्यक्ति टैक्स बचाने के लिए नए-नए विकल्प (tax saving option) की तलाश करता है जिसके कारण उसका कम नुकसान हो. आप चाहे तो अपनी सैलरी में से पैसा दान देकर या चंदा देकर भी अपना टैक्स बचा सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80 जी (Section 80 G Kya hai?) आपको चंदे और दान पर टैक्स में छूट देता है. तो चलिये जानते हैं सेक्शन 80जी क्या है? सेक्शन 80जी के तहत आप कैसे छूट पा सकते हैं.
सेक्शन 80 जी क्या है? (Section 80G Explain in Hindi)
इनकम टैक्स में छूट लेने का एक बढ़िया विकल्प सेक्शन 80 जी है. इसके तहत आप कुछ निश्चित रिलीफ़ फंड और चेरिटेबल संस्थान को पैसा दान करके टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इसका फायदा कोई व्यक्ति, कंपनी, एचयूएफ़ या एनआरआई उठा सकता है. कुछ मामलों में आपको दान की गई 100 प्रतिशत राशि पर ही टैक्स छूट मिल सकती है तो कुछ में लिमिट हो सकती है. इसके अपने नियम हैं जिन्हें आप नीचे विस्तार से जान सकते हैं.
दान देकर कैसे बचा सकते हैं टैक्स (How to save tax by donation?)
Section 80G के तहत आप दान देकर टैक्स तो बचा सकते हैं लेकिन ये संभव कैसे होगा? इसे एक साधारण उदाहरण के द्वारा समझते हैं.
भारत में 2.5 लाख रुपये तक की आय को टैक्स से बाहर रखा गया है. लेकिन यदि आपकी आय 2.5 लाख रुपये से एक रुपये भी ज्यादा होती है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में आ जाती है. मान लेते हैं कि आपकी सालाना आय 4.5 लाख रुपये है. जो देखा जाए तो इनकम टैक्स के दायरे में आती है. लेकिन आप इस आय के साथ भी टैक्स बचा सकते हैं.
टैक्स के दायरे से बाहर जो राशि है वो 2.5 लाख रुपये. तो अगर आप 1.5 लाख रुपये हर साल सेक्शन 80 सी के तहत कहीं निवेश करते हैं तो उस पर आपको टैक्स में पूरी छूट मिल जाती है. इसके अलावा यदि आप 50 हजार रुपये किसी रजिस्टर्ड एनजीओ या संस्थान में दान कर देते हैं जिसमें आपको 100 प्रतिशत टैक्स छूट मिलेगी तो आपकी बची हुई इनकम 2.5 लाख रुपये ही रहती है जिस पर आपको टैक्स ही नहीं देना होगा. इस तरह आप दान देकर भी टैक्स बचा सकते हैं.
कैसे दान पर मिलती है टैक्स छूट? (Tax rebate on Donation)
सेक्शन 80जी के तहत यदि आप किसी चीज के रूप में दान करते हैं. जैसे कपड़े, भोजन, किताबें या कुछ और तो आपको दान के जरिये टैक्स में छूट नहीं मिलती है. टैक्स में छूट आपको तभी मिलती है जब आप पैसों के रूप में दान करते हैं. आप 2000 रुपये तक नगद दान कर सकते हैं और इससे ज्यादा राशि आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट के जरिये दान कर सकते हैं. ऐसा करने पर ही आपको टैक्स में छूट दी जाएगी.
दान पर टैक्स छूट कैसे क्लैम करें? (How to claim for donation tax rebate?)
आपकी कंपनी या नियोक्ता टीडीएस की गणना के समय इसे शामिल नहीं करते हैं. इसलिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपको खुद ही टैक्स छूट पर क्लैम करना होता है. इसके लिए आपके पास दान की रसीद होनी चाहिए. आपके पास दान पाने वाले का नाम, पैन नंबर, पता और दान में दी गई रकम की जानकारी होनी चाहिए.
100 प्रतिशत टैक्स छूट के लिए किसे दान दें? (Donation insititute for tax rebate)
सेक्शन 80जी के तहत यदि आप 100 प्रतिशत टैक्स छूट पाना चाहते हैं तो आपको कुछ निश्चित लिस्टेड संस्थानों को ही दान देना चाहिए. इसकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं.
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष (National defence Fund)
प्रधानमंत्री सुरक्षा राहत कोष (Prime Minister’s National Relief Fund)
राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भावना प्रतिष्ठान (National Foundation for Communal Harmony)
राष्ट्रीय महत्व (eminence) वाली शैक्षिक संस्था/ यूनिवर्सिटी
सैनिकों के कल्याण के लिए बना केंद्रीय कोष (The Army Central Welfare Fund)
तकनीकी विकास एवं अनुप्रयोग (Application) हेतु बने कोष
राष्ट्रीय बाल कोष (National Children’s Fund)
मुख्यमंत्री राहत कोष (Chief Minister’s Relief Fund)
उपराज्यपाल राहत कोष (Lieutenant Governor’s Relief Fund)
जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला साक्षरता समिति
स्वच्छ भारत कोष (Swachh Bharat Kosh)
निर्मल गंगा कोष (Clean Ganga Fund)
नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष
राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष (National Illness Assistance Fund)
राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद (National Blood Transfusion Council)
आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, व विविध विकलांगता ग्रस्त रोगियों के कल्याण के लिए बने राष्ट्रीय ट्रस्ट
राष्ट्रीय खेल कोष (National Sports Fund)
राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष (National Cultural Fund)
इन सभी कोष में दान करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं और सेक्शन 80जी के तहत टैक्स छूट में लाभ पा सकते हैं.
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