देश में नए मोटर व्हीकल एक्ट (motor vehicle act) के लागू होने के बाद जुर्माना (fine on traffic rules) काफी ज्यादा बढ़ गया है और लोग ट्रैफिक नियमों (new traffic rules) को लेकर भी जागरूक हो गए हैं. वैसे अगर आप कोई वाहन चला रहे हैं तो आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (third party insurance) लेना जरूरी रहता है. अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको ज़रुर जानना चाहिए की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है (what is third party insurance?), थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं (third party insurance benefit), थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने पर कितना जुर्माना (fine on no insurance of bike) होता है?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है? (what is third party insurance?)
जब आप कोई वाहन जैसे कार, बाइक या कोई अन्य वाहन खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको उसका इंश्योरेंस करवाना होता है. इंश्योरेंस भी दो तरह के होते हैं. एक इंश्योरेंस वो होता है जिसमें आपको दुर्घटना होने पर या गाड़ी चोरी होने पर इंश्योरेंस कंपनी मदद करती है और एक इंश्योरेंस होता है ‘थर्ड पार्टी इंश्योरेंस’.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (third party insurance in hindi) आपके लिए नहीं होता लेकिन अगर ये आपके पास नहीं है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार बिना इंश्योरेंस के सड़क पर गाड़ी चलना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से लाभ (benefit of third party insurance)
जब आप सड़क पर कोई वाहन चलते हैं तो हमेशा इस बात का जोखिम होता है की कहीं आपकी गाड़ी किसी और गाड़ी के साथ दुर्घटना ग्रस्त हो जाए या फिर किसी पैदल चलते हुए व्यक्ति को दुर्घटना ग्रस्त कर दें. ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस (third party insurance) होता है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से आपको एक रुपये का लाभ नहीं मिलता लेकिन अगर आपकी गाड़ी के द्वारा किसी और की गाड़ी दुर्घटना ग्रस्त होती है या फिर किसी को शारीरिक क्षति या मौत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी उस व्यक्ति को क्लैम देती है और आपकी गाड़ी के द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करती है.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से कौन से नुकसान कवर होते हैं? (cover on third party insurance)
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से निम्न तरह के नुकसान कवर होते हैं.
– वाहन द्वारा किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति या उसकी मौत होने पर क्लैम
– वाहन द्वारा किसी के वाहन या उसके वाहन के हिस्से को नुकसान होने का कवर
– वाहन द्वारा किसी की संपत्ति, घर या दीवार को हुए नुकसान का कवर
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नियम (third party insurance rules)
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के नियम ये हैं की यदि आप कोई नया वाहन ले रहे हैं तो कंपनी आपको शुरू में 5 साल का इंश्योरेंस करके देगी. अगर वाहन कमर्शियल है तो 3 साल का इन्स्योरेंस. इसके बाद आपको इस इन्स्योरेंस को वापस से रिन्यू करवाना होता है. अगर बाद में आपकी गाड़ी की वेल्यू कुछ भी नहीं रहती है तो भी आप इसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा सकते हैं. कंपनी आपको मना नहीं करेगी.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कैसे करवाए? (online third party insurance)
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना काफी आसान है. अगर आप कोई नया वाहन ख़रीद रहें हैं तब तो आपको डीलर की तरफ से 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवा कर दिया जाएगा. लेकिन अगर आपका ये इंश्योरेंस खत्म हो चुका है तो आप अपने पुराने डॉकयुमेंट की मदद से खुद ऑनलाइन इसे रिन्यू कर सकते हैं. आप चाहें तो किसी और कंपनी की पॉलिसी भी ख़रीद सकते हैं. ऑनलाइन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लिए आप Policybazar.com और coverfox.com पर जा सकते हैं.
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना आपके और आपके वाहन के लिए काफी जरूरी है क्योंकि इससे आपके द्वार किए गए नुकसान की भरपाई हो सकती है. सड़क पर वाहन चलाते समय काफी हादसे होते हैं और कई लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है की सामने वाला उसके हॉस्पिटल के खर्चे को नहीं उठाना चाहता इसलिए वहाँ से भाग जाता है. अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं. सामने वाले के सारे खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी.
यह भी पढ़ें :
LIC tech term policy : ऑनलाइन बीमा पॉलिसी, खुद के साथ परिवार की सुरक्षा
गैस कनेक्शन बीमा: LPG सिलेंडर दुर्घटना का बीमा कैसे मिलता है?
Life Insurance Claim : जीवन बीमा क्लेम कैसे मिलता है?