बाइक और कार खरीदना हर व्यक्ति का सपना होता है. लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आपके द्वारा खरीदी गई गाड़ी चोरी हो जाती है. यदि आपकी गाड़ी चोरी (Stolen Vehicle) हो भी जाती है तो भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आप इंश्योरेंस के जरिये गाड़ी की आधी से ज्यादा कीमत को पा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी चोरी होने के बाद क्या करना चाहिए?
गाड़ी चोरी होने के बाद क्या करें? | What to do after vehicle stolen?
किसी भी वाहन का चोरी होना वाहन के मालिक के लिए काफी दुख भरा होता है क्योंकि उसे वो अपनी मेहनत की कमाई से खरीदता है. गाड़ी चोरी होने के बाद भी आप उसकी कीमत को फिर से पा सकते हैं. बीमा कंपनियाँ गाड़ी चोरी होने के बाद आपको क्लैम देती है लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गाड़ी चोरी होने के बाद कौन सा कानूनी रास्ता अपनाए.
एफ़आईआर दर्ज करें | How to file complaint for stolen vehicle?
गाड़ी चोरी होने के बाद आपको सबसे पहले गाड़ी चोरी होने की एफ़आईआर दर्ज करवानी चाहिए. एफ़आईआर दर्ज करवाने में आपको बिलकुल भी देरी नहीं करनी चाहिए. जिस एरिया में आपकी गाड़ी चोरी हुई है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन पर जाकर आपको गाड़ी चोरी होने की सूचना देनी चाहिए. एफ़आईआर लिखवाने के लिए आपको गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर बताने होते हैं ताकि पुलिस ये सुनिश्चित कर पाये कि वो गाड़ी आपकी ही थी.
बीमा कंपनी को सूचना दे | Insurance claim for stolen vehicle
गाड़ी चोरी होने की एफ़आईआर लिखवाने के बाद आपको तुरंत बीमा कंपनी के कस्टमर केयर पर फोन करके गाड़ी चोरी होने की सूचना देनी चाहिए और क्लैम फॉर्म भरना चाहिए. क्लैम फॉर्म भरने के लिए आपको पॉलिसी नंबर, गाड़ी की डिटेल्स, गाड़ी कहाँ और कब चोरी हुई ये सब बताना होता है. क्लैम करते वक़्त एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास गाड़ी की दोनों ओरिजिनल चाबी होना चाहिए जो आपको गाड़ी खरीदते वक़्त दी गई थी. यदि आपके पास दोनों चाबियाँ नहीं हैं बीमा कंपनी आपको क्लैम देने से मना कर सकती है.
आरटीओ को जानकारी दें | Stolen vehicle complaint in RTO
बीमा क्लैम करने के बाद आपको आरटीओ ऑफिस में गाड़ी चोरी होने की शिकायत जरूर करना चाहिए. शिकायत करने के लिए गाड़ी से संबन्धित दस्तावेज़ को मांगा जाता है. जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर, एफ़आईआर की कॉपी, गाड़ी की फोटो आदि. शिकायत करने पर शिकायत की स्लिप लेना न भूलें.
वाहन चोरी बीमा सेटलमेंट कैसे होता है? | Insurance Claim settlement for stolen vehicle
यदि आपकी गाड़ी का बीमा है और वो चोरी हो गई है तो आप वाहन चोरी होने पर पैसों के लिए क्लैम कर सकते हैं. इसके लिए आपको क्लैम फॉर्म सही से भरना होगा. आपके पास वाहन का रजिस्ट्रेशन, पॉलिसी डॉक्यूमेंट और एफ़आईआर की कॉपी होना चाहिए. बीमा कंपनी अपने लेवल पर पहले जांच करेगी और यदि आपकी गाड़ी नहीं मिलती है तो बीमा कंपनी द्वारा क्लैम का पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है.
गाड़ी के चोरी हो जाने पर आपको सबसे पहले एफ़आईआर करनी है फिर बीमा क्लैम करना है और फिर आरटीओ में शिकायत करनी है. ध्यान रखें कि जब आपको गाड़ी चोरी होने के बारे में पता चले वैसे ही आप शिकायत करें. यदि आप शिकायत करने में थोड़ी भी देर लगाते हैं तो आपको क्लैम मिलने में तो दिक्कत होगी ही साथ ही पुलिस का सीधा शक आपके ऊपर ही जाएगा. इसके अलावा गाड़ी की दोनों चाबियाँ हमेशा संभाल कर रखें क्योंकि इनके बिना आपको बीमा क्लैम किसी भी हालत में नहीं मिलने वाला.
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