हर साल भारत में जब बजट पेश होता है तो आयकर यानि इनकम टैक्स (Income tax)को लेकर कुछ बदलाव होते हैं कभी टैक्स बढ़ाया जाता है तो कभी कम किया जाता है. कभी-कभी इसके स्लैब (Income tax slab) में बदलाव किया जाता है. कई लोगों को इनकम टैक्स के बारे में समझ आता है और कई लोग इससे अंजान है.
टैक्स क्या होता है? (Tax in india)
टैक्स एक तरीके का शुल्क होता है जो किसी देश की केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है. ये फीस आपसे इसलिए ली जाती है क्योंकि आप देश के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और आपसे लिए गई फीस यानि टैक्स (Income tax) से देश और तरक्की कर सके.
टैक्स कितने तरह के होते हैं? (Types of tax)
भारत में दो तरह से टैक्स लगाया जाता है. पहला तो होता है प्रत्यक्ष कर (Direct tax) जो सीधे-सीधे तौर पर लगाया जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी होती है जैसे आयकर यानि इनकम टैक्स(Income tax) . और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर जो हमारे यहाँ मिलने वाली सेवायों तथा प्रोडक्टस पर लगाया जाता है जिसकी जानकारी हमें कम ही होती है.
इनकम टैक्स क्या होता है? (What is income tax?)
इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो हमारी आय यानि इनकम पर लगाया जाता है. ऐसा नहीं है की ये सभी लोगों की आय पर लगेगा. इसके कुछ अलग-अलग स्लैब है जिन पर अलग-अलग प्रतिशत पर टैक्स लगाया जाता है. ये आपकी सालाना आय के हिसाब से हर साल लिया जाता है.
इनकम टैक्स स्लैब (Income tax slab)
इनकम टैक्स के अंतर्गत 4 स्लैब हैं
0 % इनकम टैक्स स्लैब
– अगर आप सामान्य नागरिक है तो आपको 2.5 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना है.
– अगर आपकी उम्र 60-80 वर्ष के बीच है तो आपको 3 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना है.
– अगर आपकी उम्र 80 वर्ष से ज्यादा है तो आपको 5 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना है.
5 % इनकम टैक्स स्लैब
– अगर आप सामान्य वयस्क नागरिक है और आपकी सालाना आय 2,50,001 से 5,00,000 के बीच है तो आपको अपनी सालाना आय का 5 प्रतिशत इनकम टैक्स के रूप में देना होगा.
– अगर आपकी उम्र 60-80 के बीच है और आपकी सालाना आय 3,00,001 से 5,00,000 के बीच है तो आपको अपनी सालाना आय पर 5 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.
– अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और आपकी सालाना आय 5,00,000 रुपये तक है तो आपको इस पर कोई आयकर नहीं देना है.
20 % इनकम टैक्स स्लैब
– अगर आप सामान्य नागरिक है और आपकी सालना आय 5,00,001 से 10 लाख के बीच है तो आपको अपनी आय का 20 प्रतिशत हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा.
– अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच है और 5,00,001 से 10 लाख है तो आपको अपनी आय का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देना होता है.
– अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और आपकी सालाना आय 5,00,001 से 10 लाख है तो आपको अपनी आय का 20 प्रतिशत हिस्सा सरकार को आयकर के रूप में देना होगा.
30 % इनकम टैक्स स्लैब
– अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं और आपकी सालाना आय 10 लाख से ज्यादा है तो आपको अपनी आय का 30 प्रतिशत हिस्सा इनकम टैक्स के रूप में देना होगा.
– अगर आपकी उम्र 60-80 साल के बीच है और आपकी सालाना आय 10 लाख से ज्यादा है तो तो आपको अपनी आय का 30 प्रतिशत हिस्सा आयकर के रूप में देना होगा.
– अगर आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है और आपकी सालना आय 10 लाख से ज्यादा है तो आपको आपकी सालाना आय का 30 प्रतिशत इनकम टैक्स के रूप में देना होगा.
इनकम टैक्स आपको हर साल भरना चाहिए इससे आपको कई फायदे मिलते है साथ ही देश भी तरक्की की ओर अग्रसर होता है. इनकम टैक्स भरकर आप देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं.