इनकम टैक्स हर साल कई लोग भरते हैं लेकिन अगर आप पहली बार इनकम टैक्स (Income tax) भर रहे हैं तो आपको इसके लिए ढेर सारी जानकारी की जरूरत पड़ती है जैसे इनकम टैक्स कैसे फ़ाइल करें (How to file ITR) , इनकम टैक्स भरने के लिए किस फॉर्म की जरूरत होती है, आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म सही होता है.
इनकम टैक्स भरने के दौरान आपके सामने सात तरह के फॉर्म होते हैं जिन्हें आपको अपनीय योग्यता के अनुसार भरना होता है. आपको ये चेक करना होता है की आप इस फॉर्म के लिए eligible हैं या नहीं. इन फॉर्म में कुछ खास बातें होती है जो ये बताती है की आपके लिए इन सात फॉर्म में से कौन सा सही है.
ITR 1 फॉर्म
अगर आप Individual या HUF (Hindu undivided family) के अंतर्गत आते हैं और आपकी आय वेतन, पेंशन, प्रॉपर्टी के किराए या ब्याज से होती है तो आपको ITR 1 फॉर्म जिसे सहज फॉर्म भी कहा जाता है भरना चाहिए.
ITR 2 फॉर्म
ITR 2 फॉर्म को कोई व्यक्ति या हिन्दू विभाजित परिवार जिन्हें कृषि, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी किराए, केपिटल गेन, लॉटरी या अन्य सोर्स से इनकम या फिर रेसिंग में जीतने से इनकम प्राप्त होती है. इन लोगों के लिए ITR 2 फॉर्म होता है.
ITR 3 फॉर्म
ये फॉर्म ऐसे बिजनेस पार्टनर के लिए होता है जिन्हें ब्याज, सैलरी, बोनस से इनकम, केपिटल गेन, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए से इनकम प्राप्त होती है उन्हें इस फॉर्म को भरना चाहिए. आसान भाषा में कहें तो अगर कोई व्यक्ति खुद का बिजनेस कर रहा है या फिर किसी प्रोफेशन से पैसे कमा रहा है तो उसे इस फॉर्म को भरना चाहिए.
ITR 4 फॉर्म
इस फॉर्म को ऐसे व्यक्ति या हिन्दू विभाजित परिवार के व्यक्ति भर सकते हैं जिनको बिजनेस प्रोफेशन जैसे डॉक्टर या वकील आदि के जरिये आमदनी हो रही है. उन्हें इस फॉर्म को जमा करना होता है.
ITR 5 फॉर्म
ये फॉर्म उन संस्थाओं के लिए होता है जिन्होंने खुद को LLPs, AOPs, BOIs के रूप में खुद को रजिस्टर्ड करवा रखा है.
ITR 6 फॉर्म
यह फॉर्म कंपनियों के लिए होता है खास तौर पर उन कंपनियों के लिए जिनको सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलती उन्हें इस फॉर्म को भरना होता है.
ITR 7 फॉर्म
ये फॉर्म उन कंपनियों के लिए होता है जो सेक्शन 139 (4A) या सेक्शन 139 (4B) या सेक्शन 139 (4D) के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं.