डिजिटल पेमेंट के इस जमाने में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके द्वारा गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है. कई लोगों का थोड़ा बहुत पैसा होता है काफी सारे लोग एक बड़ी रकम को किसी दुसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर बैठते हैं.
आपके साथ यदि कभी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हर हाल में अपना पैसा वापस पा सकते हैं. बस इसके लिए आपको तुरंत कुछ काम करने होंगे. अगर आप इसमें जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो आपका नुकसान हो सकता है.
गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर क्या करें?
सबसे पहले तो यदि किसी गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया तो तो उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने मोबाईल से लेकर फोन में सेव कर लें. इसके साथ ही वो अकाउंट नंबर या मोबाईल नंबर भी अपने पास नोट करके रखें जिस पर आपने पैसा ट्रांसफर किया है.
आपको ऐसा होने पर तुरंत ही अपने बैंक के ब्रांच पर जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए. अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है जिसका अकाउंट भी आपकी ही बैंक में है तो आपका पैसा एक या दो दिन में वापस आ जाएगा और इसमें आपको ज्यादा दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.
RBI का निर्देश है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलती से किसी दुसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसा चला जाता है तो बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा. इसके साथ ही बैंक को गलत अकाउंट से पैसे को सही अकाउंट में लौटाने की व्यवस्था करनी होगी.
अगर पैसा एक ही बैंक के अकाउंट में जमा हुआ तो आपका पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा. क्योंकि बैंक इसके लिए जल्दी से प्रोसेस कर पाएगी.
दूसरा बैंक होने पर क्या करें?
अब मान लेते हैं कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसमें उस व्यक्ति का अकाउंट नहीं है जिसे आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पैसा मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है. ऐसे केस में पैसा 8-10 दिनों के भीतर मिल पाता है.
अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो आपको उस बैंक के ब्रांच में जाना होगा जिसमें उस व्यक्ति का अकाउंट है. मतलब आपको दुसरे बैंक में जाकर इस पूरी घटना को बटन होगा. बैंक आपको उस अकाउंट होल्डर की जानकारी नहीं देगा.
बैंक खुद उस कस्टमर से संपर्क करेगा और पैसे वापस करने के लिए कहेगा. वो व्यक्ति पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा. अधिकतर मामलों में लोग पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं.
पैसा देने के लिए तैयार न हो तो क्या करें?
गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया और सामने वाला व्यक्ति आपको पैसा वापस देने के लिए तैयार नहीं है तो आप उस पर कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं. आप उसके खिलाफ FIR कर सकते हैं. जिसके बाद उस व्यक्ति को पैसे लौटाने ही होंगे. मतलब आपका पैसा हर हालत में आपको मिलकर ही रहेगा.
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