सरकार ने बैंक अकाउंट, सिम कार्ड और डिजिटल वॉलेट से यूजर को आधार कार्ड को लिंक करने के आदेश जारी किए थे. इस में मामले विवाद उठने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में आधार कार्ड को बैंक अकाउंट, सिम कार्ड और डिजिटल वॉलेट से लिंक करना अनिवार्य नहीं होने के आदेश जारी किए हैं.
क्या paytm से लिंक कर चुके हैं आधार
हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने से पहले ही कई यूजर अपने Aadhaar Card को अपने PayTm से लिंक करा चुके होंगे. अब यदि आप अपने आधार को paytm से डी-लिंक करना चाहते हैं तो यह बेहद सरल है. कुछ स्टेप्स के इस काम को आप घर बैठे ही कर सकते हैं.
कैसे करें पेटीएम को आधार से डी-लिंक
पेटीएम को आधार से डी-लिंक करने के लिए यूजर पेटीएम कस्टमर केयर को 0120-4456456 पर कॉल करे. कॉल कनेक्ट होने के बाद यूजर को कुछ निर्देश दिए जाएंगे, यूजर निर्देशों का पालन कर आगे के स्टेप्स पूरे करें. ग्राहक सेवा अधिकारी से बात होने पर अपने Aadhaar Card को पेटीएम अकाउंट से डी-लिंक करने के लिए कहें.
आपके निर्देशों का पालन करने से पहले ग्राहक सेवा अधिकारी आपकी पहचान जानने के लिए कुछ सवाल करेगा. ग्राहक सेवा अधिकारी की हेल्प करने के लिए उसके सरे सवालों का उचित जवाब दें. साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले अपनी ईमेल आईडी जरूर दर्ज करवा दें.
ग्राहक सेवा अधिकारी के सभी सवालों का जवाब देने के बाद यूजर को एक ईमेल मिलेगा. ईमेल में यूजर से एक बार फिर से आधार कार्ड की तस्वीर मांगी जाएगी. यूजर के फोटो भेजने के 72 घंटों के भीतर ही आधार कार्ड को पेटीएम से डी-लिंक कर दिया जाएगा.
पेटीएम वॉलेट को दोबारा करना होगा वेरिफाई
पेटीएम से आधार कार्ड को डी-लिंक करने के बाद यूजर को कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा. यूजर का अकाउंट आधार कार्ड से डी-लिंक होते ही paytm अकाउंट वेरिफाइड नहीं रह जाएगा. इसके लिए यूजर को दोबारा अपने Paytm Wallet को वेरिफाई करना होगा.
वेरिफिकेशन के लिए लगने वाले डॉक्युमेंट्स
paytm वॉलेट का दोबारा से वेरिफिकेशन करने के लिए यूजर को PAN Card, Voter ID Card, Passport Number, Driving License और NREGA Job Card में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा. हालांकि इस प्रक्रिया को शुरू होने में अभी वक्त लगेगा.
(नोट : यह लेख आपकी जागरूकता, सतर्कता और समझ बढ़ाने के लिए साझा किया गया है. अधिक जानकारी के लिए किसी तकनीकी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)