महंगी गड़िया लेना आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है. लेकिन काम सिर्फ महंगी गाड़ी लेने से नहीं बनता इनके लिए आपको VIP Number भी लेने होते हैं. इन्हें Fancy Number भी कहा जाता है. यदि आप भी अपनी गाड़ी के लिए VIP Number खरीदना चाहते हैं तो नीचे बताए गए प्रोसेस के आधार पर खरीद सकते हैं.
VIP Number कैसे खरीदें? (How to purchase VIP Number for Vehicle?)
VIP Number के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आरटीओ में जाकर भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें दो तरह से नंबर मिलते हैं. पहला प्रोसेस होता है पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर. इसमें जो व्यक्ति पहले नंबर खरीद लेता है नंबर उसका हो जाता है. दूसरा प्रोसेस होता है बोली लगाने के आधार पर. इसमें जो व्यक्ति किसी नंबर के लिए ज्यादा बोली लगता है नंबर उसका हो जाता है.
VIP Number खरीदने के लिए अकाउंट कैसे बनाएं ? (Registration Process for VIP Number)
वीआईपी नंबर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. इसका प्रोसेस नीचे दिया गया है.
– सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाएं.
– इसके बाद आपको इसी पेज पर नीचे की तरफ Vehicle Related Service के सेगमेंट में Fancy Number Allocation का ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर क्लिक करें.
– इसमें आपको Login करने के लिए कहा जाएगा. लेकिन आपके पास पहले से कोई Login ID नहीं है इसलिए नीचे दिख रहे Public User के ऑप्शन पर क्लिक करें.
– इसके बाद एक फॉर्म खुल जाएगा, जिस पर अपनी डिटेल्स फिल करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं.
VIP Number खरीदने का प्रोसेस (VIP Number Purchase Process for Vehicle)
VIP Number खरीदने के लिए आप अपना अकाउंट तो बना चुके हैं लेकिन अब बारी है आपको उस अकाउंट के जरिये उस नंबर को चुनने की जिसे आप खरीदना चाहते हैं.
– इसके लिए आपको Fancy Number Allocation के Login page पर आना होगा. आप यहाँ क्लिक करके आसानी से उस पेज पर जा सकते हैं.
– अपना User ID और Password फिल करें.
– अब आगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. 1) Auction Process 2) First Come
– आप इनमें से किसी एक ऑप्शन को अपनी सुविधाअनुसार चुनकर अपने लिए नंबर ले सकते हैं और उसका पेमेंट कर सकते हैं.
VIP Number खरीदने का तरीका
वीआईपी नंबर खरीदने में आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के अलावा कुछ प्रोसेस आरटीओ जाकर भी करना होता है, तब जाकर वो नंबर आपके नाम पर होता है.
– ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको मैसेज द्वारा बता दिया जाता है कि आप आगे कैसे आरटीओ में प्रोसेस कर सकते हैं.
– आरटीओ जाएँ और वहाँ अपना आईडी दिखाकर अपने नंबर के लिए आवेदन करें.
– आरटीओ द्वारा आपसे कुछ जरूरी Documentation कराया जाएगा जिसके बाद वो नंबर आपको allot कर दिया जाएगा.
वीआईपी नंबर लेने के नियम (Rule of VIP Number for Vehicle)
वीआईपी नंबर लेते समय आपको कुछ नियमों का ध्यान भी रखना होता है.
– वीआईपी नंबर कन्फ़र्म हो जाने के बाद वाहन मालिक को वाहन को 30 दिनों के भीतर आरटीओ में लाना होता है तथा सभी जरूरी दस्तावेज़ पेश करने होते हैं. ऐसा न करने पर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया जाएगा.
– एक बार आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो जाता है तो वो नंबर किसी को भी दिया जा सकता है.
– आप जो रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं वो किसी भी हालत में रिफ़ंड नहीं होती है.
– वीआईपी नंबर आप गाड़ी खरीदने के पहले या बाद में ले सकते हैं.
– जिस जिले से वाहन लिया गया है उसी जिले में यदि रजिस्टर किया गया है तो वाहन वीआईपी नंबर को 7 दिनों के भीतर बुक किया जा सकता है.
– किसी एक जिले से खरीदकर दूसरे जिले में उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया है तो वीआईपी नंबर को 30 दिनों के भीतर भी बुक किया जा सकता है.
VIP Number लेने की प्रोसेस को सरकार ने काफी आसान बना रखा है. जिसके चलते आप ऑनलाइन ही ये देख सकते हैं कि आपके जिले में कौन से नंबर उपलब्ध हैं. हालांकि ये सेवा देश के हर राज्य के लिए ऑनलाइन नहीं है. कई राज्यों के आरटीओ के लिए आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होता है.
यह भी पढ़ें :
गाड़ी चोरी होने पर करें ये काम, आसानी से मिलेगा बीमा क्लैम
Vehicle Owner Details : गाड़ी के नंबर से कैसे जानेंं ऑनलाइन गाड़ी मालिक का नाम
Online RC Transfer कैसे करें, क्यों जरूरी है रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर?