Health Insurance New Rules: साल 2024 का आगाज हो चुका है. इसके साथ ही आज यानी 1 जनवरी से कई नियम बदल रहे हैं, जिनमें से एक स्वास्थ्य बीमा खरीदने से जुड़ा है. इससे ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने का पूरा अनुभव बदल जाएगा और वे पॉलिसी के नियमों और शर्तों को आसानी से समझ पाएंगे.
बता दें कि 30 अक्टूबर, 2023 को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को ग्राहकों को अनिवार्य रूप से ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) जारी करने के लिए कहा गया था. इसका उद्देश्य ग्राहकों को बेहद सरल शब्दों में पॉलिसी की बुनियादी विशेषताओं के बारे में जानकारी देना है. तो आइये जानते हैं CIS क्या है?
सीआईएस क्या है?
CIS को ग्राहक सूचना पत्रक भी कहा जाता है. क्योंकि इसमें पॉलिसी के नियम और शर्तें लिखी होती हैं. नए सर्कुलर के मुताबिक, अब सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को ग्राहकों को पॉलिसी जारी करते समय सीआईएस जारी करना होगा. जिसमें कवरेज, प्रतीक्षा अवधि, सीमा, निःशुल्क उपस्थिति रद्दीकरण, दावा प्रक्रिया और संपर्क आदि के बारे में जानकारी शामिल है.
लेनी होगी ग्राहक की सहमति
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के मुताबिक, ग्राहकों को सीआईएस जारी करने के बाद कंपनियों को ग्राहक की सहमति लेनी होगी कि उनकी ओर से सीआईएस प्राप्त कर लिया गया है. आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्या है जिसके बाद बीमाधारकों को अपनी पॉलिसी के बारे में बेहतर जानकारी मिलती है.
पसंद न आने पर पॉलिसी वापस करने का विकल्प
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के मुताबिक, अगर किसी ग्राहक को कोई पॉलिसी खरीदने के बाद पसंद नहीं आती है तो वह उसे एक निश्चित अवधि के भीतर वापस कर सकता है. जिससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा कि वह पॉलिसी को आसानी से समझ सकेंगे. आपको बता दें कि अगर उन्हें उम्मीद के मुताबिक पॉलिसी नहीं मिलती है तो वे इसे वापस कर सकते हैं.