तिरंगा भारत की पहचान है, भारत का मान है, भारत की शान है. हमेशा तिरंगा हवा में लहलहाता है लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी आ जाती है जब राष्ट्रीय ध्वज ‘तिरंगे’ को झुकना पड़ता है. (Flag half mast) स्वर सामाग्री लता मंगेशकर जी के निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है. राष्ट्रीय ध्वज क्यों झुकाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े क्या नियम है? (Indian Flag Rules) एक भारतीय होने के नाते आपको जरूर जानना चाहिए.
राष्ट्रीय ध्वज क्यों झुकाया जाता है? (Indian Flag Half Mast Rule)
हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज को लता मंगेशकर के निधन पर झुकाया गया है. राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक या राजकीय शोक घोषित करने पर ही झुकाया जाता है. भारतीय झण्डा संहिता के मुताबिक किसी खास व्यक्ति के निधन पर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है. इसे कुछ खास तय पदों के लिए ही झुकाया जाता है. इनके अलावा किस व्यक्ति के निधन को राष्ट्रीय शोक घोषित करना है इसका फैसला राष्ट्रपति करते हैं.
किसके देहांत पर झुकाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज? (Flag Half Mast)
राष्ट्रीय ध्वझ कुछ खास लोगों के निधन पर ही झुकाया जाता है. इसमें राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, देश के न्यायाधिपति, केन्द्रीय केबिनेट मिनिस्टर, राज्यपल, उप राज्यपाल, मुख्य मंत्री तथा राज्य मंत्री शामिल है. इनके अलावा राष्ट्रपति किसी खास व्यक्ति के निधन पर भी राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने की अनुमति दे सकते हैं.
राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने के नियम?
जब भी किसी खास व्यक्ति का निधन होता है तो सबसे पहले तिरंगे को पूरी ऊंचाई में उठाया जाता है इसके बाद तिरंगे को आधा झुकाया जाता है. अगर तिरंगे के साथ किसी अन्य संस्थान का झण्डा है तो दोनों की ऊंचाई को समान रखा जाता है.
यदि किसी व्यक्ति का निधन गणतन्त्र दिवस, स्वतन्त्रता दिवस या गांधी जयंती के दिन होता है तो देश या राज्य में राष्ट्रीय ध्वज को नहीं झुकाया जाता है. केवल उस बिल्डिंग के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाएगा जहां उसका पार्थिव शरीर रखा है.
भारत के अलावा अन्य कई सारे देशों में राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का नियम है. जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, फ़िनलैंड, इन्डोनेशिया, इज़राइल, श्रीलंका, थाईलैंड आदि.
तिरंगे से जुड़े कुछ खास नियम (Indian Flag Rules in Hindi)
तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है (Flag code of India 2002) और ये भारत की शान है. इसे फहराने को लेकर कुछ खास नियम हैं जो भारतीय झण्डा संहिता 2002 में वर्णित हैं.
– तिरंगे को हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है.
– तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता है.
– तिरंगे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता है.
– तिरंगे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है.
– तिरंगे के किसी भाग को जलाने या नुकसान पहुंचाने पर व्यक्ति को जेल हो सकती है.
– तिरंगे का आकार आयतकार होना चाहिए.
– तिरंगे को आर्म्ड फोर्स के जवानों के अलावा किसी मृत व्यक्ति के शरीर पर डालना अपमान माना जाएगा.
– तिरंगे को फहराते समय सबसे ऊपर केसरिया रंग होना चाहिए.
– तिरंगा फट गया है, मैला हो गया है तो उसे एकांत में नष्ट कर देना चाहिए.
भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत का अभिमान है. इसके सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए. कभी भी जानबूझकर तिरंगे का अपमान नहीं करना चाहिए. क्योंकि तिरंगे का अपमान करना देश का अपमान करने जैसा है.
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