Aadhaar Card EPFO Update: जैसा कि आप जानते हैं आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है. भारत में जिसका उपयोग मुख्य रूप से कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है. वहीं, कई बार देखा गया है कि कई लोग ऐसे होते हैं, जिनका आधार कार्ड जन्मतिथि अंक पत्र या अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खाता है. इस कारण लोगों को परेशानी हो रही है. अगर आपके आधार कार्ड में जन्मतिथि अलग-अलग है तो इसके लिए ईपीएफओ ने एक बड़ा फैसला भी जारी किया गया है.
ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक यूआईडीएआई का पत्र भी आ गया है. इसमें कहा गया है कि जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा. इसे वैध दस्तावेज़ों की सूची से हटाया जाना चाहिए. इसके बाद आधार कार्ड को हटाने का फैसला लिया गया है. अब यह बदलाव जन्म प्रमाण पत्र की मदद से किया जा सकेगा.
वहीं ईपीएफओ की ओर से एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें कहा गया है कि जन्मतिथि अपडेट और कनेक्शन के लिए आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा. ईपीएफओ ने लोगों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत अब आधार कार्ड को जन्मतिथि के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा. तो आइए अब जानते हैं कि किन दस्तावेजों को जन्मतिथि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.
आधार कार्ड को जन्म तिथि को नहीं किया जाएगा स्वीकार
बता दें कि यूआईडीएआई की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा. क्योंकि अगर कोई आधार को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग करता है तो उसके दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसी को ध्यान में रखते हुए EPFO ने भी एक पत्र जारी कर आधार कार्ड को जन्मतिथि से हटाने की बात कही है.
इन दस्तावेजों का होगा उपयोग
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- एसएससी प्रमाणपत्र
- जन्म प्रमाणपत्र
- अंक तालिकाएं
- विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
- स्थानांतरण प्रमाणपत्र
- सरकार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
- केंद्र/राज्य सरकार संस्थानों के सेवा रिकॉर्ड पर आधारित प्रमाणपत्र
आपको बता दें कि अगस्त 2023 को जारी ईपीएफओ पत्र के अनुसार जन्म तिथि बदलने के लिए इन सभी दस्तावेजों का उपयोग किया जाएगा.
सबूत के तौर पर आधार कार्ड जरूरी?
आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप इस दस्तावेज़ को पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकते हैं. 12 अंकों वाले आधार कार्ड को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा पते के प्रमाण और आईडी प्रमाण के रूप में अपनाया गया है.