एफडी सुरक्षित और सरल निवेश का सबसे आसान तरीका है. एफडी में पैसे एक निश्चित ब्याज दर के साथ बढ़ते हैं और हमेशा सुरक्षित भी होते हैं. आम आदमी या कम इनकम ग्रुप वाले के लिए एफडी में निवेश पैसा बचाने का एक सुरक्षित और पारंपरिक तरीका है. लेकिन कम ही लोग जानते हैं एफडी के अपने फायदे भी हैं. खासतौर पर एफडी के ब्याज पर आप टैक्स पर बचत का फायदा उठा सकते हैं. एफडी एक बेहतरीन निवेश है.
एफडी के ब्याज पर टैक्स बचत के बारे में अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर ले सकते हैं. जो लोग फ़िक्स्ड डिपॉज़िट (fixed deposit) में पैसा इन्वेस्ट (money investment) करते हैं उन्हें form 15G, 15H भरना पड़ता है. ये फॉर्म 15जी, 15एच किन स्थितियों में भरना होता है इस बात को कई लोग नहीं जानते. अगर आप इस बारे में जान जाते हैं तो आप FD पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स (tax saving on interest) बचा सकते हैं.
फॉर्म 15जी, 15एच कौन भर सकता है? (Who fill 15g, 15h form?)
जो लोग बैंक में FD करवाते हैं उन्हें बैंक में ये फॉर्म भरना पड़ता है. अगर आपने एफ़डी (FD invest) में पैसा इन्वेस्ट किया है तो आप जानते ही होंगे की FD पर तय समय के बाद TDS काटा जाता है. फॉर्म 15जी और 15एच (form 15g, 15h) को ब्याज पर होने वाली आय से टीडीएस (TDS) बचाने के लिए भरा जाता है.
– Form 15G को वो व्यक्ति भर सकते हैं जिन्होने FD करवाई है और उनकी उम्र 60 साल से कम है.
– Form 15H को वो व्यक्ति भर सकते हैं जिन्होने FD करवाई है और उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है.
कब भरना चाहिए फॉर्म 15G, 15H? (Condition for form 15G, 15H)
फॉर्म 15जी और 15एच भरने के लिए आप कुछ स्थितियों का ध्यान रखें-
– फॉर्म 15जी और 15एच उस स्थिति में भरना चाहिए जब आपकी टैक्स देनदारी शून्य हो मतलब आप पर कोई टैक्स ना बन रहा हो.
– अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आप पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती है. आप इस स्थिति में फॉर्म 15जी और 15एच भर सकते हैं. याद रखें इस फॉर्म को वे ही लोग भर सकते हैं जिनकी अनुमानित आय पर टैक्स छूट के बाद टैक्स नहीं लगता है.
– अगर आपकी सालाना आय 5 लाख से ज्यादा है मतलब ये की आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं. लेकिन अगर आप इनकम टैक्स में दी गई छूट के अनुसार निवेश करते हैं और अपनी आय को 5 लाख तक ले आते हैं तो आप फॉर्म 15जी और 15एच को भरने के लिए पात्र हो सकते हैं.
फॉर्म 15जी और 15एच की पात्रता के लिए जरूरी बातें (Eligibility criteria for form 15G, 15H)
फॉर्म 15G
– 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति या HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) इस फॉर्म को प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं.
– एक भारतीय निवासी होना चाहिए.
– स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए.
– कुल आय पर टैक्स शून्य होना चाहिए.
– फिक्स्ड डिपॉजिट पर कुल ब्याज आय मूल छूट सीमा से कम होना चाहिए.
फॉर्म 15 एच:
– 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति इस फॉर्म को जमा करने के लिए पात्र हैं.
– एक भारतीय निवासी होना चाहिए.
– स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए.
– कुल आय पर टैक्स शून्य होना चाहिए.
Form 15G, 15H के बारे में जानकारी के आधार पर आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं. इसके अलावा FD पर किस तरह टैक्स बचना है इस बात की जानकारी आप टैक्स एक्सपर्ट से भी ले सकते हैं.
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