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जब भी आप कोई प्राॅपर्टी या कोई घर खरीदते हैं तो आपको बिल्डर से मिलना पड़ता है फिर किसीरियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करने वाले इंसान से. यही लोग आपको प्रापर्टी के बारे में जानकारी देते हैं और आपकी सुविधानुसार आपको एक बेहतर प्राॅपर्टी दिलाने में मदद करते हैं. इन्हीं लोगों के लिए साल 2017 में रेरा एक्ट लाया गया था जो रियल एस्टेट से संबंधित लोगों पर कानूनी नियंत्रण रखता है.

क्या है रेरा कानून What is Rera Act?

रेरा का पूरा नाम है रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथाॅरिटी (Real estate regulatory authority) यानि रियल एस्टेट विनिमयन और विकास प्राधिकरण. इसे साल 2016 में लागू किया गया था. इसमें कुल 92 धाराएं बनाई गई है. यह अधिनियम घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है. इस कानून से रियल इस्टेट में काम कर रहे लोगों पर नियंत्रण करने में भी मदद मिलती है.

रेरा अधिनियम की मुख्य बातें What is Rera rule?

– रेरा के अंर्तगत राज्य स्तर पररियल एस्टेट नियामक आयोग या प्राधिकरण का गठन करना होगा. इसका काम प्रदेश में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना होगा तथा डेवलपर्स और खरीदारों के बीच होने वाले विवादों का निवारण करना होगा.

– डेवलपर्स और खरीदारों का विवाद 60 दिनों के अंदर सुलझाने का प्रावधान इस अधिनियम में है.

– इस अधिनियम के अंर्तगत पांच हजार वर्गफीट या आठ अपार्टमेंट तक की निर्माण योजनाओं को छोड़कर सभी योजनाओं को रियल इस्टेट नियामक प्राधिकरण में रजिस्टर करवाना अनिवार्य है.

– बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए ग्राहकों से मिलने वाली राशि का 70 प्रतिशत अलग से बैंक में रखकर उसे निर्माण कार्य में लगाने का प्रावधान

कैसे करवाएं रेरा रजिस्ट्रेशन Rera registration process

रेरा के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है. (Documents for rera registration) आवेदन के साथ प्रोजेक्ट की वैधता प्रमाणित करने वाला दस्तावेज, कंपनी का रजिस्ट्रेशन, पेन कार्ड, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, फीस चार्ट, इंजीनियर का प्रमाण पत्र, प्रमोटर्स का आधार कार्ड, टीएंडसीपी और प्रशासन की अनुमति सहित 18 दस्तावेज सम्मिलित करने होते हैं. इन्हें सबमिट करके आप अपने प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूव्ड बना सकते हैं.

रेरा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? Online rera registration

रेरा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है इसलिए आपको आपके राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाना होगा. मान लीजिए आप मध्यप्रदेश में है तो मध्य्रपदेश रेरा वेबसाइट पर आएं. यहां आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आएगा. उस पर क्लिक करें. यहां आपके पास दो आप्शन होते हैं.

1. प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन (Online RERA project Registration) – अगर आप किसी प्रोजेक्ट को रेरा अप्रूव्ड करवाना चाहते हैं तो इस पर जाएं. यहां पर आपको कुछ फीस जमा करनी होती है और साथ ही प्रोजेक्ट की डिटेल देना होती है. ये सब करके आप फाॅर्म को सबमिट कर दें और उसका प्रिंट आउट ले लें.

2. एजेंट रजिस्ट्रेशन (Online RERA agent Regsitration) – अगर आप रेरा रजिस्टर रियल इस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें. यहां भी एजेंट बनने के लिए फीस लगती है. फीस आपको ऑनलाइन मोड में जमा करनी होती है. एक फाॅर्म ऑनलाइन भरना होता है जिसमें आपकी डिटेल्स पूछी जाती है.

बिल्डर्स की शिकायत किससे करें? (Builders complaint forum)

अगर बिल्डर्स रेरा के हिसाब से काम नहीं कर रहा है और आपसे मनचाहा पैसा वसूल रहा है या फिर नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो आप उसकी शिकायत रेरा एक्ट के सेक्शन 31 के हिसाब से कर सकते हैं. (Builders complaint under RERA Act) इसमें प्रमोटरों, आवंटियों और रियल इस्टेट के एजेंटों के खिलाफ शिकायत की जा सकती है. इन शिकायतों का निपटान 60 दिनों के अंदर करने का प्रावधान है.

रेरा एक्ट आपको बिल्डर्स की मनमानी और एजेंटों की धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करवाता है अगर फिर भी कोई आपके साथ ऐसा करे तो आप रेरा एक्ट के तहत उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं. इसकी पूरी जानकारी आपको रेरा की वेबसाइट पर मिलेगी. रेरा के लिए अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग वेबसाइट है. आप जिस भी राज्य में है उसका नाम लिखकर रेरा लिखें और गूगल पर सर्च करें वेबसाइट आ जाएगी. कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के लिंक हम आपको यहां दे रहे हैं.

Madhya pradesh RERA Website : http://www.rera.mp.gov.in/
Maharastra RERA Website : https://maharera.mahaonline.gov.in/
Uttar pradesh RERA Website : http://www.up-rera.in/
Karnataka RERA Website : https://rera.karnataka.gov.in/
Haryana RERA Website : https://haryanarera.gov.in/
Rajsthan RERA Website : http://rera.rajasthan.gov.in/

By रवि नामदेव

युवा पत्रकार और लेखक

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