Pan card यानी की Permanent Account Number एक बेहद जरूरी दस्तावेज है. पैन कार्ड भारतीय नागरिक का वित्तीय पहचान-पत्र है. आज हर एक वह व्यक्ति जो टैक्स पेयर है उसके लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य है. स्थायी खाता संख्या भारत सरकार की ओर से Income tax department pan card जारी करता है.
किसी व्यक्ति की Income taxable है और तो उसके लिए पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य है. यदि वह पैन कार्ड नहीं बनवाता है तो Income tax department 20% का TDS काटने का अधिकार रखता है. हालांकि वे व्यक्ति जिनकी कमाई कर योग्य नहीं है उन्हें पैन कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है. लेकिन वित्तीय विशेषज्ञ आज के समय में हर व्यक्ति को उसका Pan card बनाने की सलाह देते हैं. चूंकि यह एक ही यूनिक नंबर होता है और व्यक्ति के महत्वपूर्ण पहचान-पत्र में से एक होता है.
ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें पैन कार्ड (how to apply online pan card)
पहले पैन कार्ड के लिए व्यक्ति ऑफलाइन ही सारी प्रक्रिया करता था, लेकिन डिजिटल समय में अब आप pan card के लिए application online भी दे सकते हैं. आपको ऑनलाइन पैन कार्ड करने के लिए कुछ दस्तावेजों को साथ रखना होगा क्योंकि ऑनलाइन पैन कार्ड का आवेदन करते समय इनकी कॉपी वेबसाइट में अपलोड करनी होगी.
ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट्स (documents required for pan card application online)
online pan card apply करते समय आपको https://www.incometaxindia.gov.in/Pages/tax-services/apply-for-pan.aspx की वेबसाइट पर अपना पहचान-पत्र,जन्म प्रमाण-पत्र (Identity card, address proof, birth certificate, photograph) और एक फोटो अपलोड अपलोड करना होगा. यही नहीं आपको इनमें से कई की स्कैन कॉपी भी तैयार करनी होगी.
पहचान-पत्र के रूप में आप अपना
UID की ओर से जारी किया गया (Aadhar Card)
पासपोर्ट (passport)
पति-पत्नी का पासपोर्ट (passport of husband and wife both)
मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड (voter id card)
ड्राइविंग लाइसेंस (driving license)
फोटो के साथ राशन कार्ड या फिर आर्म्स लाइसेंस,
या केंद्र-राज्य सरकार की ओर से या पीएसयू द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र,
पेंशन कार्ड जिसमें तस्वीर हो,
केंद्र सरकार का कोई स्वास्थ्य बीमा कार्ड,
या सांसद/विधायक के हस्ताक्षर किया हुआ पहचान-पत्र लगा सकते हैं.
इसके अतिरिक्त पते के लिए आपको उसका प्रमाण-पत्र भी देना होगा. इसे पते के सबूत के तौर पर देखा जा सकता है. इसमें आपको
UID की ओर से जारी किया गया (Aadhar Card)
पासपोर्ट (passport)
मतदाता पहचान पत्र या वोटर आईडी कार्ड (voter id card)
ड्राइविंग लाइसेंस (driving license)
पति-पत्नी का पासपोर्ट (passport of husband and wife both)
पते वाली पोस्ट ऑफस की पासबुक (Post office passbook with address)
लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स ऐसेसमेंट ऑर्डर (latest property tax assessment order)
डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो सरकार की ओर से जारी किया गया हो. (domicile certificate from government)
केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी allotment letter of accommodation यह 3 साल से पुराना ना हो.
मकान- दुकान की रजिस्ट्री की कॉपी
या सांसद/विधायक के हस्ताक्षर किया हुआ एड्रेस सर्टिफिकट
कंपनी का ओरिजन सर्टिफिकेट
नीचे बताए गए ये डॉक्यूमेंट भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ये तीन महीने से पुराने ना हों.
बिजली का बिल (electricity bill)
लैंड लाइन फोन का बिल या ब्रॉड बैंड बिल (land line and broadband bill)
पानी का बिल (water bill)
गैस कनेक्शन का बिल (gas connection or book)
बैंक खाते का स्टेटमेंट (bank account statement)
सेविंग एकाउंट का स्टेटमेंट (saving account statement)
क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट (Credit card statement)
Birth certificate या जन्म तिथि प्रमाण-पत्र के रूप में आप नगर निगम या नगरपालिका की ओर से जारी किया गया जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं. पेंशन पेमेंट ऑर्डर के अलावा registrar of marriage की ओर से जारी शादी के प्रमाण पत्र भी मान्य है. इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो सरकारी द्वारा जारी किया गया हो, मजिस्ट्रेट का शपथ-पत्र जिसमें जन्म दिनांक का जिक्र किया गया हो.
ऑनलाइन कैसे अप्लाय करें पैन कार्ड (apply online pan card procedure)
पहले आप NSDL की वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं. वेबसाइट पर नीचे की ओर आपको Apply for a new PAN Card का ऑप्शन दिखाई देगा. यहां आपको Individual पर क्लिक करके उसे Select करना होगा.
यहां आपको online PAN Card form दिखाई देगा जिसे आपको भरना होगा. यहां आप अंदर गाइडलाइन एक बार जरूर पढ़ें. यहां पर सबसे पहले आपको अपने AO Code के बारे में पता करना होगा. यदि AO Code नहीं मिलता है तो income tax department के helpline number 18001801961 पर कॉल कर सकते हैं. इसके बाद आप फॉर्म भरते चले जाएं. डॉक्यूमेंट साथ ही रखें ताकि परेशानी ना हो.
(नोट: यह लेख आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए साझा किया गया है और फाइनांशियल एक्सपर्ट विभु गोयल से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है. अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें.)
[…] […]
[…] […]