Sat. Dec 21st, 2024

 
PAN कार्ड बनवाने के नियमों में सरकार ने एक बार फिर बदलाव किया है. यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने माता-पिता से अलग रह रहे हैं और नया पैन कार्ड बनाने के लिए अप्लाय करने जा रहे हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार इस नये नियम के तहत अब यदि कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स से अलग रह रहा है तो उसके लिए नये पैन कार्ड पर पिता का नाम रखना जरूरी नहीं होगा.

कैसा होगा आपका नया पैन कार्ड?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार नया पैन कार्ड कुछ अलग होगा. नये डिजाइन के पैन कार्ड में आवेदक का नाम, पिता-मां का नाम, जन्मतिथि और PAN नंबर के साथ ही QR कोड भी होगा. इस QR कोड में आवेदन करने वाले का फोटो और हस्ताक्षर की जानकारी भी मौजूद होगी.

खास बात यह है कि नये पैन कार्ड में आवेदक की सारी जानकारी डिजटल होगी. यानी की इस पर साइन डिजिटल ही होंगे और यह पूरी तरह से कोडेड होगी.

बता दें कि सारी जानकारी डिजिटल करने से फायदा उपभोक्ता को ही होगा क्योंकि इससे PAN की जानकारी देने पर कोड के कारण इसे बस बैंक की ओर से स्कैन भर करना होगा. यह स्कैनिंग बैंक को कस्टमर के बारे में सारी डिटेल एक ही जगह उपलब्ध करवा देगी.

आपको बता दें कि नये पैन कार्ड में फोटो, सिग्नेचर, होलोग्राम और QR कोड की जगह पहले से बदली हुई होगी. ग्राहकों को QR कोड e-PAN में भी उपलब्ध करवाया जाएगा.

जानें कैसे रीड होगा PAN card में QR कोड?
आपको बता दें कि नई डिजाइल के PAN card में QR कोड को मोबाइल एप के जरिये रीड किया जा सकेगा. कोई ग्राहक इस एप को Google प्ले स्टोर से हासिल कर सकेगा.

इस एप को Keywords- Enhanced PAN QR Code Reader के नाम से सर्च करना होगा. बता दें कि इस QR कोड को पढ़ने के लिए तकरीबन 12 मेगापिक्सल या इससे ज्यादा का ऑटो फोकस कैमरा होना चाहिए.

पुराने डिजाइन वाले PAN भी रहेंगे वैलिड-
नये डिजाइन के पैन कार्ड आने के बावजूद पुराने डिजाइन के PAN कार्ड वैध रहेंगे. लेकिन इसमें वही कार्ड शामिल होंगे जो 7 जुलाई 2018 से पहले जारी हुए हैं. इसमें e-PAN भी शामिल हैं.

यदि आप नये डिजाइन के पैन कार्ड के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो https://www.tin-nsdl.com/ की वेबसाइट पर सारी जानकारी है. बता दें कि जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो पॉप अप जरिये नए PAN कार्ड डिजाइन की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

पैन  कार्ड के नये नियम 
मीडिया में आई रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक पिता के नाम के अलावा आईटी विभाग ने एक और नियम में बदलाव किया है. यह बदलाव ट्रांजेक्शन को लेकर है.

इसके मुताबिक यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन करने वाली नॉन-इंडीविजुएल एंटिटीज के लिए पैन कार्ड अनिवार्य किया है. यदि ऐसे लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो उनके लिए आवेदन को अनिवार्य किया है. यही नहीं ऐसी एंटिटीज को अगले वित्त वर्ष की 31 मई से पहले तक पैन का आवेदन करना होगा.

(नोट: यह लेख आपकी जागरूकता बढ़ाने के लिए साझा किया गया हैैै. अधिक जानकारी के लिए आप विशेषज्ञ की सलाह  जरूर लें.) 

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