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PM Fasal Bima Yojana: भारत कृषी प्रधान देश है। हमारे देश में किसानों की संख्या बहुत बड़ी है। तूफान, बाढ़, बेमौसम बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान होता है। अक्सर उन्हें सूखे का सामना भी करना पड़ता है. इससे किसानों को बड़ी आर्थिक चपत लगती है. इस घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसान फसल बीमा करा सकते हैं। ऐसा करने पर यदि किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल खराब हो जाती है तो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे किसानों को नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलती है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? आइए इस योजना के लाभ के लिए आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन कैसे करें के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस संबंध में खबर ‘जागरण’ ने दी है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना शुरू की है। इस योजना में किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को बीमा प्रीमियम का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा। शेष 50 प्रतिशत केन्द्र एवं राज्य सरकारें अनुदान के रूप में प्रदान करती हैं। इस योजना में रबी फसलों पर बीमा प्रीमियम 1.5 प्रतिशत है। इसमें से किसान को केवल 0.75 प्रतिशत बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होता है। बाकी रकम सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है. इस बीमा से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक मदद मिलती है.

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदन पत्र
  • बुआई प्रमाण पत्र
  • कृषि भूमि का नक्शा
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर

आवेदन कैसे करें?

  • आपको अपने जिला बैंक या कृषि कार्यालय जाना होगा।
  • वहां आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवेदन भरना होगा।
  • फॉर्म में आपको अपनी फसल, खेत, बीमा राशि आदि की जानकारी देनी होगी।
  • इसके बाद किसानों को फॉर्म के साथ सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी भी जमा करनी होगी.
  • जब कृषि कार्यालय या बैंक द्वारा आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो किसान को बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
  • बीमा प्रीमियम भरने के बाद किसान को फसल बीमा पॉलिसी मिल जाएगी.

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