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पीएफ़ एक कर्मचारी की जमापूंजी होती है. आमतौर पर आप नौकरी छोड़ने से पहले पीएफ़ नहीं निकाल सकते हैं लेकिन कुछ विशेष परिस्थियों में आप अपने पीएफ़ का पैसा नौकरी के दौरान ही निकाल सकते हैं. पीएफ़ निकालने के लिए आप ऑनलाइन क्लैम (PF Online claim) भी कर सकते हैं. हालांकि कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है की नौकरी छोड़े बिना पीएफ़ कैसे निकालें? (How to claim advance pf?) 

बिना नौकरी छोड़े पीएफ़ कब निकाल सकते हैं? (Advance PF Claim Rules?) 

बिना नौकरी छोड़े पीएफ़ निकालने के लिए पीएफ़ की ओर से कुछ परिस्थियाँ (When i can claim for advance pf?) दी गई हैं जिनमें आप पीएफ़ को निकाल सकते हैं. हालांकि इनमें भी आप पूरे पीएफ़ के लिए क्लैम नहीं कर सकते. आप अपने पीएफ़ का कुछ हिस्सा ही निकाल सकते हैं.

1) होम लोन के रिपेमेंट के लिए

अगर आपका कोई होमलोन हैं और आप उसका रिपेमेंट कर रहे हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने पीएफ़ का पैसा निकालकर होमलोन का रिपेमेंट कर सकते हैं. इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल पूरे हो गए हो, आप अपनी सैलरी का 36 गुना तक पीएफ़ पैसा निकाल सकते हैं. नौकरी के दौरान इस कारण के लिए आप सिर्फ एक बार ही पैसा निकाल सकते हैं.

2) बीमारी के इलाज के लिए

पीएफ़ खाताधारक अपनी या अपने परिवार में किसी व्यक्ति की बीमारी के इलाज के लिए पीएफ़ का पैसा निकाल सकता है. इस स्थिति में कभी भी पैसा निकाला जा सकता है. इसके लिए उसके पास एक महीने या उससे अधिक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है, इसके अलावा इस समय के लिए लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है. पीएफ़ का पैसा निकालने के लिए आपको ईएसआईसी के द्वारा अप्रूव एक सर्टिफिकेट भी देना होता है.

3) शादी के लिए

पीएफ़ खाताधारक अपनी, अपने भाई या बहन या बच्चों की शादी के लिए पीएफ़ निकाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए भी शादी संबन्धित सबूत पेश करने होते हैं.

4) बच्चों की पढ़ाई के लिए

आप चाहे तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ़ का पैसा निकाल सकते हैं. इसके तहत आप अपने पीएफ़ का 50 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकते हैं और आप अपने सेवाकाल में ऐसा तीन बार कर सकते हैं.

5) प्लॉट, घर खरीदने के लिए

आप यदि कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं और उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है तो आप पीएफ़ से पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए प्लॉट आपके या आपकी पत्नी के या दोनों के नाम पर रजिस्टर्ड होना चाहिए. आप अपनी सैलरी का 24 गुना पैसा निकाल सकते हैं. अगर आप कोई घर खरीद रहे हैं तो आप अपनी सैलरी का 36 गुना पैसा निकाल सकते हैं. इसके लिए आपकी नौकरी के 5 साल पूरे हो गए हो और आप ऐसा सिर्फ एक बार कर सकते हैं.

पीएफ़ निकालने के लिए कौन सा फॉर्म भरें? (Form for advance pf claim)

बिना नौकरी छोड़े पीएफ़ निकालने के लिए आपको फॉर्म 31 (epf withdrawal form 31) भरना होता है. आप इसे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं और अपना पीएफ़ क्लैम पा सकते हैं.

ऑनलाइन पीएफ़ कैसे निकालें? (How to claim for online pf?) 

ऑनलाइन पीएफ़ निकालने के लिए आपको UAN Portal पर जाना है और अपने UAN नंबर और Password की मदद से लॉगिन करना है. ध्यान रहें की आपका केवाईसी अपडेट हो और आपकी बैंक डिटेल्स पहले से आपके पीएफ़ अकाउंट में सबमिट की जा चुकी हो तभी आप एडवांस पीएफ़ निकाल सकते हैं.

आप UAN Portal पर जाकर लॉगिन करें और इसमें डैशबोर्ड में जाकर Online Services पर क्लिक करें. इसके बाद इसमें आपको Form 31 मिलेगा उसे फिल करें. इसमें राशि और कारण बताकर आप अपना एडवांस पीएफ़ का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.

अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है तो आप अपने नियोक्ता या कंपनी की मदद से भी फॉर्म 31 भरकर एडवांस पीएफ़ निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको नियोक्ता से फॉर्म 31 लेना होगा और उसे भरकर पीएफ़ ऑफिस में जमा करना होगा. कुछ दिनों के अंदर ही आपके द्वारा क्लैम किया गया पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा.

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